केंद्र सरकार ने किसानों की मदद के लिए पीएम किसान ट्रैक्टर योजना शुरू की है। इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलेगी। इससे किसान आधुनिक खेती कर सकेंगे और उनकी आमदनी बढ़ेगी।
योजना का मकसद
इस योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे और मध्यम वर्ग के किसानों को ट्रैक्टर खरीदने में मदद करना है। ट्रैक्टर से किसानों का काम आसान होगा और वे ज्यादा उत्पादन कर सकेंगे।
सब्सिडी कितनी मिलेगी?
इस योजना के तहत सरकार ट्रैक्टर की कीमत का 50% तक सब्सिडी देगी। मतलब, अगर ट्रैक्टर की कीमत ₹6,00,000 है, तो सरकार ₹3,00,000 की सब्सिडी देगी और किसान को सिर्फ ₹3,00,000 देने होंगे।
राज्यों के हिसाब से सब्सिडी
हर राज्य में सब्सिडी का प्रतिशत अलग-अलग हो सकता है। जैसे:
- उत्तर प्रदेश: 25% से 35% तक सब्सिडी।
- महाराष्ट्र: 30% से 40% तक सब्सिडी।
- राजस्थान: 20% से 50% तक सब्सिडी।
- मध्य प्रदेश: 25% से 50% तक सब्सिडी।
यह जानकारी राज्य सरकार की नीतियों पर निर्भर करती है। सही जानकारी के लिए अपने राज्य के कृषि विभाग की वेबसाइट चेक करें।
कौन ले सकता है लाभ?
इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी:
- खेती की जमीन होना जरूरी: आवेदक किसान के पास खेती करने लायक जमीन होनी चाहिए।
- सालाना आय सीमा: किसान की सालाना आय ₹1.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
- पहले से ट्रैक्टर नहीं होना चाहिए: जिन किसानों के पास पहले से ट्रैक्टर है, वे इस योजना का लाभ नहीं ले सकते।
- एक परिवार से एक ही व्यक्ति ले सकता है लाभ: एक परिवार में सिर्फ एक व्यक्ति ही इस योजना का लाभ ले सकता है।
- महिला किसानों को प्राथमिकता: महिला किसानों को इस योजना में खास तवज्जो दी जाएगी।
जरूरी दस्तावेज
आवेदन करते समय आपको ये दस्तावेज चाहिए होंगे:
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड या कोई और पहचान पत्र
- जमीन के कागजात
- बैंक पासबुक
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
आवेदन कैसे करें?
आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन
- अपने राज्य के कृषि विभाग की वेबसाइट पर जाएं।
- “नया किसान पंजीकरण” पर क्लिक करें और जरूरी जानकारी भरें।
- अपनी निजी जानकारी, जमीन और बैंक खाते की जानकारी डालें।
- सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
- उपलब्ध ट्रैक्टर मॉडल में से एक चुनें।
- अगर कोई फीस है, तो उसे ऑनलाइन भरें।
- सभी जानकारी चेक करने के बाद आवेदन जमा करें।
- आवेदन की रसीद डाउनलोड या प्रिंट करें।
ऑफलाइन आवेदन
- CSC सेंटर पर जाएं: अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या कृषि सेवा केंद्र पर जाएं।
- फॉर्म लें: कर्मचारी से आवेदन फॉर्म लें।
- फॉर्म भरें: सभी जानकारी भरें और दस्तावेज जमा करें।
- फीस जमा करें: अगर कोई फीस है, तो उसे जमा करें।
- रसीद लें: आवेदन जमा करने के बाद रसीद लें।
चयन कैसे होगा?
आवेदन मिलने के बाद राज्य का कृषि विभाग सभी आवेदनों की जांच करेगा। जो किसान सभी शर्तों को पूरा करेंगे, उन्हें सूची में शामिल किया जाएगा। चयनित किसानों को सब्सिडी के साथ ट्रैक्टर दिया जाएगा।
पीएम किसान ट्रैक्टर योजना छोटे और मध्यम वर्ग के किसानों के लिए एक बड़ी मदद है। इससे किसान आधुनिक खेती कर सकेंगे और उनकी आमदनी बढ़ेगी। अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द आवेदन करें।
किसान भाइयों से अनुरोध है कि वे इस योजना का पूरा लाभ उठाएं और अपनी खेती को और बेहतर बनाएं।